मुंगेर, जून 16 -- मुंगेर, एक संवाददाता। जिले में लगातार बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बड़ा फैसला लिया है। जिला दण्डाधिकारी निखिल धनराज ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी करते हुए कक्षा 5 तक के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों, प्री-स्कूल तथा आंगनबाड़ी केंद्रों की शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेश के अनुसार कक्षा 5 से ऊपर की सभी कक्षाओं का संचालन सुबह 10:30 बजे तक ही किया जाएगा। विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि, वे अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों को नए आदेश के अनुरूप पुनर्निर्धारित करें। यह आदेश आज 17 से आगामी 20 जून तक प्रभावी रहेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं आईसीडीएस के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को इसके अन...