नैनीताल, अगस्त 8 -- नैनीताल, संवाददाता। भीमताल तिराहा में बीती छह जुलाई की रात हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने आरोपियों की रिमांड खारिज करने के फैसले को जिला एवं सत्र न्यायालय में चुनौती दी है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा के माध्यम से बीएनएसएस की धारा 438 और 440 के तहत निगरानी याचिका दाखिल की गई है। इसमें 20 जुलाई के निचली अदालत (एसीजेएम नैनीताल) के आदेश को निरस्त कर आरोपियों को धारा 109 बीएनएस के तहत न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की गई है। यह भी पढ़ें- अधिवक्ता और उनके भाई संग मारपीट मामले में दोषियों पर कार्यवाही करें : हाईकोर्टहमले का विवरण उल्लेखनीय है कि छह जुलाई की रात मेहरागांव स्थित एक रेस्टोरेंट में आरोपी राहुल रावत, गौरांग रौतेला, अजय कुल्याल, गौरव कुल्याल उर्फ गुल्ली और आयुष बोरा ने रेस्टोरेंट संचाल...