भारतीय नागरिक दुबई में दूतावास का रुख करे : सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, मई 4 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दुबई में रह रहे एक भारतीय नागरिक को राहत देने से इनकार कर दिया। नागरिक ने वहां के स्थानीय अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए दावा किया था कि उस पर गलत तरीके से यात्रा प्रतिबंध लगाया गया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता आसिफ आजाद की बात सुनी और उन्हें सहायता के लिए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में भारतीय दूतावास से संपर्क करने का निर्देश दिया। आजाद एक इंजीनियर हैं और दुबई के एक मॉल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश हुए थे। केरल निवासी आजाद ने आरोप लगाया कि उन्हें मादक पदार्थ के माफिया द्वारा फंसाया गया और राज्य में उनके खिलाफ एक मामले के कारण दुबई में यात्रा प्रतिबंध का सामना करना पड़ रहा है। पीठ ने आदेश दिया कि हमने याचिकाकर्ता को...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.