भाभी के हत्या के दोषी देवर और उसकी पत्नी को आजीवन कारावास
सोनभद्र, अप्रैल 30 -- सोनभद्र, संवाददाता। सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह की अदालत ने गुरुवार को नगीता हत्याकांड के मामले की सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी दंपती को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इनके ऊपर 11-11 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक राम सुदीन धरिकार निवासी सलखन टोला बहिरहवां ने चोपन थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि 28 नवंबर 2023 को शाम 6 बजे उसका छोटा भाई चिनीलाल धरिकार हाथ में कुल्हाड़ी लेकर अपनी पत्नी रेशमी के साथ आया। घर पर उसकी पत्नी नगीता बच्चों के साथ घर का कामकाज कर रही थी। आवाज देकर उसकी पत्नी को भाई ने बुलाया और अपने साथ चलने को कहा तो नगीता ने साथ जाने से इनकार कर दिया। यह भी पढ़ें- बेटे की हत्या में बाप को उम्रकैद, जमीन विवाद में रेत दिया था गला; पत्नी और बहू दिलाई सजा इसपर उसका छ...
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