फरीदाबाद, जून 6 -- फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने भाभी के साथ दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में देवर को दोषी करार देकर 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख एक हजार पांच रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने यह फैसला शनिवार को सुनाया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लीगल ऐड चीफ डिफेंस काउंसिल रविंद्र गुप्ता के मुताबिक, एनआईटी महिला थाना पुलिस ने चार जुलाई 2022 को एक महिला की शिकायत पर उसके देवर निखिल के खिलाफ दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया था। पीड़ित महिला दिल्ली की रहने वाली है, लेकिन फिलहाल वह यहां अपने पति के साथ किराए का कमरा लेकर रहती है। दो जनवरी 2021 को उसके देवर ने उसके पति को फोन कर दिल्ली स्थित घर बुला...