बदायूं, जनवरी 23 -- बदायूं, विधि संवाददाता। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कक्ष तीन के न्यायाधीश ऋषि कुमार ने भाभी की गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपी देवर को दोष सिद्ध किया। न्यायाधीश ने भाभी की हत्या में दोषी देवर को आजीवन कारावास कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का हुक्म सुनाया। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप भारती के अनुसार मृतिका के भाई रवि ने एक सितंबर 2017 को इस्लामनगर थाने पहुंचकर शिकायती पत्र दिया था। बताया था कि उसने अपनी बहन गुंजन की शादी 18 साल पहले इस्लामनगर कस्बा के मोहल्ला काजी टोला निवासी धर्मपाल के साथ की थी। उसका भाई सत्यपाल बहनोई से रंजिश मानता था। इसी को लेकर 31 अगस्त को देवर सत्यपाल ने बहन को गोली मार दी। पुलिस ने जानलेवा हमले की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश श...