रांची, जून 19 -- रांची, विशेष संवाददाता। लातेहार जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष और भाजपा नेता राजेंद्र साहू हत्याकांड के मुख्य शूटर जितेंद्र विश्वकर्मा को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय की अदालत ने शुक्रवार को उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मामले की निचली अदालत में समयबद्ध सुनवाई चल रही है, इसलिए इस स्तर पर जमानत देना उचित नहीं होगा। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने निचली अदालत में ट्रायल की प्रगति को ध्यान में रखते हुए आरोपी की रिहाई से इनकार कर दिया। राजेंद्र साहू की हत्या लातेहार में हुई थी, जिसकी जांच के दौरान पुलिस ने इसे प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी से जुड़ी साजिश बताया था।जांच एजेंसियों के अनुसार, टीएसपीसी के रीजनल कमेटी सदस्य आक्रमण गंझू के निर्देश पर हत्या की साजिश रची गई थी। आरोप है ...