धनबाद, मार्च 18 -- धनबाद। एसीसी सिंदरी के गेट पर मजदूरों की मांगों को लेकर हुई मारपीट व फायरिंग में आरोपित भाजपा नेता धर्मजीत सिंह ने मंगलवार को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विवेक राज की अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत अर्जी दायर की। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने बहस की। वहीं सहायक लोक अभियोजक ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि इनका अग्रिम जमानत याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत से खारिज हो चुकी हैं। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत अर्जी को खारिज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। 30 नवंबर 2020 को झरिया अंचल अधिकारी राजेश कुमार के आवेदन पर सिंदरी थाना में कांड दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक 22 नवंबर 2020 को भाजपा नेता धर्मजीत सिंह के नेतृत्व में मजदूरों की मांगों को लेकर आंदोलन कि...