धनबाद, अगस्त 5 -- भाजपा नेता तरुण गुप्ता को तीन साल की सजा, सशर्त जमानत जातिसूचक गाली और मारपीट के मामले में कोर्ट का फैसला जामताड़ा के सर्खेलडीह के सुबोध बाउरी ने किया था केस

कोर्ट का फैसला जामताड़ा, प्रतिनिधि। जातिसूचक गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के छह वर्ष पुराने मामले में जिला जज प्रथम सह विशेष न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने बुधवार को भाजपा नेता तरुण गुप्ता को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

सजा और जमानत इस सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह तथा बचाव पक्ष की ओर से दस गवाहों का परीक्षण कराया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। सजा निर्धारित होने के बाद बचाव पक्ष की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने एक माह ...