सुल्तानपुर, अप्रैल 19 -- सुलतानपुर। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस करने वाले जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता विजय मिश्र पर कोर्ट ने वारंट जारी किया है। 27 साल पूर्व बंधक बनाकर पिटाई करने के मुकदमे में हाजिर नहीं होने के कारण उन पर ये कार्रवाई हुई है। एसीजेएम प्रथम अलंकृता शक्ति त्रिपाठी ने इसी मामले में आरोपी केश कुमार मिश्र की हाजिरी माफी अर्जी को खारिज कर उस पर भी जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कोतवाली नगर के नवीपुर मुहल्ले के निवासी और हिंदू जागरण मंच के पूर्व संगठन मंत्री श्यामदेव यादव की अर्जी पर कोर्ट से जारी आदेश के बाद नौ अगस्त 1998 को विजय मिश्र और केश कुमार मिश्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।जिसमें पीड़ित का आरोप है कि 11 मई 1998 को उनके पुत्र प्रदीप यादव को आरोपियों ने शहर के पयागीपुर चौराहे से अगव...