बांका, अगस्त 28 -- बांका, निज संवाददाता। बांका के धोरैया थाना क्षेत्र के अहीरो गांव में वर्ष 2022 में भागवत कीर्तन सुनकर घर लौट रही नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले की सुनवाई बांका सिविल कोर्ट के एडीजे षष्ठ सह स्पेशल पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश स्वर्ण प्रभात की अदालत में स्पीडी ट्रायल के तहत हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने तथा उपलब्ध गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने धोरैया थाना क्षेत्र के अहीरो गांव निवासी राहुल कुमार दास (26) को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। घटना 8 अप्रैल 2022 की रात करीब 10 बजे के बाद की बताई गई है। प्राथमिकी ...