भागलपुर, जून 14 -- भागलपुर। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 10 में हो रहे उप चुनाव के लिए प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार की इजाजत दी गई है। लेकिन इसके लिए उपयोग होने वाली गाड़ियां आदि अनुमति के बाद ही उपयोग में लाई जा सकेगी। निर्वाची पदाधिकारी सह एडीएम दिनेश राम ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार तमाम जानकारी उम्मीदवारो को दी गई है। ताकि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो सके।

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