भागलपुर, मई 18 -- भागलपुर से अंकित आनंद की रिपोर्ट भागलपुर नगर निगम ने आम नागरिकों के लिए होल्डिंग टैक्स भुगतान को लेकर सूचना जारी की है। नगर आयुक्त के अनुसार, 30 जून से पहले टैक्स का भुगतान करने वाले होल्डिंग धारकों को 5 प्रतिशत की विशेष छूट दी जाएगी। निर्धारित तिथि के बाद टैक्स जमा करने पर नियमानुसार जुर्माना और पेनल्टी देना होगा। नागरिक अपने टैक्स का भुगतान ऑनलाइन (क्यूआर कोड, यूपीआई, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आरटीजीएस/एनईएफटी) या संबंधित वार्ड के टैक्स कलेक्टर के माध्यम से नकद एवं चेक द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा, आई ट्रिपल सी भवन स्थित लॉजीकूफ कार्यालय जाकर भी भुगतान किया जा सकता है। ऑनलाइन भुगतान आधिकारिक वेबसाइट पर भी की जा सकती है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...