देवघर, जून 6 -- देवघर प्रतिनिधि हत्या से संबंधित एक मामले में पूरी सुनवाई के बाद देवघर के अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय राजीव रंजन की अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाकर सजा सुनाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्रवाद संख्या 350/2022 के इस मामले में स्थानीय कुंडा थाना अंतर्गत भीखना ग्राम निवासी ज्योतिष पासवान को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास सहित 10,000/- जुर्माने की सजा सुनाई गई, वहीं साक्ष्य छुपाने के आरोप में भादवि की धारा 201 के तहत सात वर्ष के कारावास सहित 5,000/- जुर्माने की सजा सुनाई गई। फैसले के अनुसार दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार हत्या की यह घटना दिनांक 27/10/2021 को घटी थी व हत्या के आरोप को लेकर कुंडा थाना कांड संख्या- 156/2021 के रूप में मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। यह भी पढ़ें- दहेज हत...