लातेहार, अगस्त 29 -- लातेहार, संवाददाता। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषनाथ सिंह की अदालत ने सत्रवाद संख्या 193 वर्ष 2025 की सुनवाई करते हुए महुआडांड़ थाना क्षेत्र के मेराम चंपा ग्राम निवासी जेम्स सारस को अपने ही सगे भाई बसंत सारस की हत्या का आरोप सिद्ध होने पर सश्रम आजीवन कारावास एवं 50 हजार रू जुर्माना की सजा सुनाया है । श्री सिंह की अदालत ने जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है। यह भी पढ़ें- Madhubani News: हत्या मामले में दो को उम्रकैद की सजामामले की जानकारी प्रभारी लोक अभियोजक शिव शंकर राम के अनुसार ग्राम मेराम चंपा निवासी बसंत सारस की हत्या उसका ही सगा भाई जेम्स सारस ने गत दो अप्रैल 2023 को कर दिया था । मृतक की पत्नी मुनि कुमारी ने महुआडांड़ थाना कांड संख्या 21/ 2023 दिनांक 2/4/ 2023 को दर्ज कराया था। मा...