हमीरपुर, मई 11 -- हमीरपुर, संवाददाता। पत्नी के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर छोटे भाई ने बड़े भाई की पत्थर से सिर कूचकर नृशंस तरीके से हत्या कर दी थी। तीन साल पुराने इस मामले में पत्नी की गवाही पर सोमवार को जिला जज मनोज कुमार राय की अदालत ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दस हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। इस मामले की रिपोर्ट मृतक की मां ने दर्ज कराई थी। खूनी रिश्तों को तारतार करने वाली ये वारदात 15 जुलाई 2023 को थाना सुमेरपुर के मौहर गांव में घटित हुई थी। गांव निवासी कामता श्रीवास के बड़े पुत्र धर्मपाल को उसी के छोटे भाई भूपेंद्र ने पत्थर से कूचकर मौत के घाट उतार दिया था। यह भी पढ़ें- भाई की सिर कूचकर हत्या करने वाले को उम्रकैद और जुर्माना दरअसल धर्मपाल ने भूपेंद्र द्वारा उसकी पत्नी के साथ की गई छेड़खानी का विरोध किया था। इसी बात से...