नई दिल्ली, अक्टूबर 8 -- दिल्ली की एक अदालत ने उस शख्स को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है, जिस पर अपनी पत्नी का यौन उत्पीड़न करने के लिए अपने भाई और दो दोस्तों को उकसाने का आरोप है। इस दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पूजा तलवार ने सौरभ ढींगरा की अग्रिम जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि उसके खिलाफ पहले ही दंडात्मक कार्यवाही शुरू की जा चुकी है और जांच पूरी नहीं हुई है। अदालत ने कहा कि आरोपी शख्स के आचरण में कानून की अनदेखी साफ झलक रही है। फैसला सुनाते हुए अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस केस के दौरान की गई उसकी टिप्पणियों से मामले की योग्यता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अपने आदेश में अदालत ने कहा, 'आवेदक, जो कि आरोपी भी है, उसके व्यवहार में कानून की अवहेलना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, यह बात इस तथ्य से भी स्पष्ट हो रही है कि इस FIR के ...