बागपत, अप्रैल 2 -- बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने शाहपुर बड़ौली गांव निवासी भाइयों पर हमला करने के आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसमें कई आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। शाहपुर बड़ौली गांव निवासी धर्मेंद्र ने एक जनवरी को बड़ौत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि उसके दो बेटे शुभम और विशांत तोमर सुबह के समय गन्ने की ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर बड़का गांव में तौल कराने गए थे। वहां पर कार में आए शाहपुर बड़ौली गांव के ही विकास, हरेंद्र, जितेंद्र, हर्ष, मंसूरपुर निवासी आकाश ने उसके दोनों बेटों के साथ गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। दूसरे किसानों के आने पर हमलावर जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। इसमें आरोपी हर्ष और विकास ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई, जिसे जिला ए...
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