गाजीपुर, जून 11 -- गाजीपुर, कार्यालय संवाददाता। अपने सगे भांजे की गला रेतकर बेरहमी से हत्या करने के आरोपी मामा को दोषी करार देते हुए एडीजे प्रथम शक्ति सिंह की कोर्ट ने गुरुवार को फांसी की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया। कोर्ट ने जुर्माने की राशि मृतक की मां को देने का आदेश दिया। कोर्ट ने दोषी की प्रवृत्ति को मानवता और समाज के लिए खतरनाक मानते हुए मृत्युदण्ड की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार वर्ष 2021 के अक्तूबर महीने में दिलदारनगर थाना क्षेत्र के मिर्चा निवासी चार साल का दनियाल अपनी मां शबाना के साथ ननिहाल गहमर थाना क्षेत्र के बारा गांव में गया था। मां उसे अपने भाई अमजद खान के साथ खेलता हुआ छोड़कर घर से बाहर चली गई थी। इसी दौरान अमजद खान ने किसी बात से नाराज होकर चाकू से गला रेतकर सगे भांजे दनियाल की बेरहमी से हत्या कर...