शाहजहांपुर, जुलाई 18 -- शाहजहांपुर। रिश्तों को शर्मसार करने वाले बहुचर्चित दुष्कर्म मामले में अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्या 8 प्रेम शंकर ने सजा सुनाई है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दिलीप सिंह चौहान की प्रभावी पैरवी के बाद अदालत ने सौरभ दीक्षित को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास, एक लाख रुपये के जुर्माना लगाया। तथा जुर्माने की संपूर्ण राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया। वहीं साक्ष्य के अभाव में आरोपी के पिता और भाई को दोषमुक्त कर दिया गया। मामला वर्ष 2019 का है। अभियोजन के अनुसार, पीड़िता के पिता ने 22 फरवरी 2019 को कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि उनकी नाबालिग पुत्री अपनी मौसी को देखने के लिए कपूर अस्पताल गई थी, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटी। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चला। ...