नई दिल्ली, जुलाई 20 -- मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने सोमवार को हाईकोर्ट को दरकिनार कर राहत पाने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किए जाने की प्रवृति पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने तोड़फोड़ की कार्रवाई के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि भले ही इमारत पूरी तरह से सोमवार को ही गिरा दी जाए, तब भी वह याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की इजाजत नहीं देंगे। सीजेआई सूर्यकांत ने एक संपत्ति को तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग पर सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को राहत पाने के लिए संबंधित हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की पीठ ने एक अधिवक्ता ने एक मामले का उल्लेख करते हुए याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का अग्रह किया। याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ ...