रांची, अगस्त 23 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापनों को रद्द करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सभी संबंधित याचिकाओं को एक साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। इन विज्ञापनों के माध्यम से सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। राज्य सरकार ने 18 अगस्त को अधिसूचना जारी कर 22 परीक्षाओं को रद्द करने, छह परीक्षाओं की प्रक्रिया स्थगित करने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखने का निर्णय लिया था। सरकार के इस फैसले में ऐसे विज्ञापन भी शामिल हैं, जिनके आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब तक नियुक्तियां नहीं हुई थीं। सरकार के फैसले के खिलाफ कई अभ्यर्थियों और अन्...