नई दिल्ली। हेमलता कौशिक, अगस्त 25 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में स्पष्ट किया है कि भर्ती परीक्षाओं की ओएमआर शीट में रोल नंबर बबलिंग की मामूली त्रुटि के आधार पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द करना अन्यायपूर्ण है। हाईकोर्ट के इस फैसले से छह साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद अब याचिकाकर्ता महिला अभ्यर्थी कुसुम गुप्ता को न्याय मिला है। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस मधु जैन की डिवीजन बेंच ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) को यह आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता कुसुम गुप्ता को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (विशेष शिक्षक) के पद पर आठ सप्ताह के भीतर नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। साथ ही उन्हें आनुमानिक वरिष्ठता और अन्य सेवा लाभ देने के निर्देश दिए गए, हालांकि बकाया वेतन-भत्ते नियुक्ति की तिथि से ही देय होंगे। बेंच ने पाया कि याचिकाकर्ता महिला कु...
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