लखनऊ, जनवरी 29 -- राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सीएम फेलो को आयु सीमा में अधिकतम तीन वर्ष तक की छूट के साथ ही अतिरिक्त अंक भी देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। कैबिनेट ने उप्र लोक सेवाओं (प्रतियोगी परीक्षा के लिए मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण) नियमावली 2026 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। राज्य सरकार ने कई विभागों में सीएम फेलो के रूप में युवाओं को रखा हुआ है। इनके जरिए सरकार अपनी योजनाओं का संचालन के साथ ही निगरानी में सहयोग लेती है। इन युवाओं को प्रदेश सरकार की नौकरियों में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। नियमावली के अनुसार सीएम फेलो के ...