गुमला, मार्च 9 -- भरनो प्रतिनिधि । बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सोमवार को भरनो प्रखंड कार्यालय परिसर से बाल विवाह मुक्ति रथ को रवाना किया गया। रथ को बीडीओ अरुण कुमार सिंह, सीडीपीओ नीलम केरकेट्टा और पंचायत समिति सदस्य जहांगीर आलम ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।मौके पर बीडीओ अरुण कुमार सिंह ने कहा कि 21 वर्ष से कम आयु के लड़कों और 18 वर्ष से कम आयु की लड़कियों की शादी कानूनन अपराध है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह कराने वाले माता-पिता तथा उनके रिश्तेदारों को दो वर्ष तक की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। साथ ही बाल विवाह संपन्न कराने वाले पंडित, मौलवी या पादरी भी पकड़े जाने पर सजा के हकदार हो सकते हैं।उन्होंने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने बच्चों की कम उम्र में शादी कराने से बचें और उ...