पटना, जुलाई 3 -- High Court on Bhagalpur Encounter: बिहार में एनकाउंटर के मामले एक के बाद एक सुलग रहे हैं। आरा में भरत तिवारी का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि भागलपुर एनकाउंटर की साजिश का जिन्न प्रकट हो गया है। सेंट्रल जेल के बाहर से गत वर्ष अविनाश श्रीवास्तव का कथित अपहरण कर एनकाउंटर की साजिश रचने के मामले में हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। इस मामले में न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा ने भागलपुर जेल के अधीक्षक, पटना के चौक थानाध्यक्ष और दारोगा को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा है। इसके साथ ही हाईकोर्ट की ओर से बिहार के डीजीपी और जेल महानिरीक्षक और पटना के एसपी से जवाब तलब किया गया है। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। अधिकारियों को जवाब तैयार करने के लिए मोहलत दी गई है। अविनाश श्रीवास्तव की पत्नी की याचिका पर मामले की सुनवाई हुई। यह भी प...