विधि संवाददाता, जुलाई 23 -- शंभू शरण, पटना। बिहार के भोजपुर जिले में हुए चर्चित भरत तिवारी उर्फ भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर के मामले में हाईकोर्ट ने सम्राट सरकार को जवाब-तलब किया है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। साथ ही इस केस से जुड़े सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी, वायरलेस लॉगबुक, मोबाइल फोन का डाटा सुरक्षित रखने को कहा गया है। भरत तिवारी की पुलिस एनकाउंटर में गोली लगने से 17 जून को मौत हो गई थी। परिजन की शिकायत पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया, जिसकी जांच चल रही है। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण कुमार झा की एकलपीठ ने भरत तिवारी की मां आशा देवी की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। आशा देवी की ओर से वकील अमित कुमार ने कोर्ट से भरत तिवारी एनकाउंटर में शामिल सभी पुलि...