वाराणसी, दिसम्बर 20 -- वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (आवश्यक वस्तु अधिनियम) सर्वजीत कुमार सिंह की अदालत ने भदैनी हत्याकांड के आरोपित को आर्म्स एक्ट में जमानत दे दी। भदैनी निवासी आरोपी विशाल गुप्ता उर्फ विक्की को 20-20 हजार रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह ने पक्ष रखा। भदैनी में चार नवंबर 2024 को चाचा राजेन्द्र गुप्ता, उनकी पत्नी नीतू गुप्ता, बेटे नमनेन्द्र, शुभेंद्र गुप्ता, गौरांगी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी साल फरवरी में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने मकान में छिपाकर रखा गया असलहा बरामद किया था। दहेज हत्या में सात साल की कैद वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट द्वितीय) नितिन पाण्डेय की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में आरोप...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.