धनबाद, जनवरी 17 -- धनबाद, प्रतिनिधि आपसी विवाद में अपने भतीजे की हत्या के मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार की अदालत ने मामले की नामजद काशीटांड़ पूर्वी टुंडी निवासी शमीमुन बीबी को उम्रकैद व एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। प्राथमिकी मृतक के पुत्र इस्लाम शेख की शिकायत पर पूर्वी टुंडी थाने में दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक 31 मई 2021 की दोपहर तीन बजे शेख करीम अपने घर आया था कि उसे देखते ही शेख लाल मोहम्मद एवं उसकी पत्नी शमीमुन बीबी रॉड और चाकू लेकर उसे मारने के लिए दौड़ पड़े। शेख लाल ने रॉड से करीम के हाथ पर मारा, जिससे वह गिर गया, वहीं शमीमुन बीबी ने चाकू से उसके सिर पर जान मारने की नीयत से हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। करीम को परिजनों ने धनबाद मेडिकल कॉलेज ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.