बुलंदशहर, सितम्बर 25 -- अपर सत्र न्यायालय(न्याय कक्ष संख्या-8) के न्यायाधीश आजाद सिंह ने वर्ष 2020 में नरौरा क्षेत्र में भतीजे की गोली मारकर हत्या करने के मामले में ताऊ को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, साक्ष्य के अभाव में मामले के सह आरोपी पुत्र को दोषमुक्त कर दिया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) केशवदेव शर्मा ने बताया कि यह मामला नरौरा क्षेत्र का है। 8 अगस्त 2020 को थाना नरौरा क्षेत्र के ग्राम सुन्दर नगरी निवासी डोरीलाल पुत्र कुंवरसेन ने अपने भतीजे दयाराम की सोते वक्त गोली मारकर हत्या कर दी थी। नरौरा पुलिस ने मामले में हत्या और आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों का चालान कर दिया था। पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रे...