रांची, अगस्त 28 -- रांची, संवाददाता। भतीजी से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में दोषी करार फूफा शनिचर महली को पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने शुक्रवार को पांच साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 22 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त जेल काटनी होगी। मामला अनगड़ा थाना से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार, 13 मई 2025 को पीड़िता अपने फूफा शनिचर महली के साथ लैपटॉप बनवाने रांची गई थी। लौटने के दौरान रात करीब 9.30 बजे अभियुक्त मोटरसाइकिल को जंगल की ओर ले गया और वहां रोककर पीड़िता के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। आरोप था कि अभियुक्त ने उसका मोबाइल भी छीन लिया। पीड़िता किसी तरह वहां से निकलकर पुलिस के पास पहुंची और शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर अभियुक्त को 15 मई 2025 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।...