बागपत, अप्रैल 27 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम नीरू शर्मा ने युवती को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी पर युवती को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था।शहर की एक कॉलोनी निवासी व्यक्ति ने 6 दिसंबर 2025 को बागपत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि 25 नवंबर को उसकी बेटी की शादी हो रही थी। तभी मोहल्ले के ही नईम ने उसके भाई के व्हाट्सएप पर उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म करने की कई वीडियो भेजी। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर शादी रोकने का दबाव भी बनाया। उसने निकाह कर बेटी को ससुराल भेज दिया। इसके बाद उसकी बेटी ने नईम पर ब्लैकमेल करके दुष्कर्म करने और 70 हजार रुपये, जेवर लेने के बारे में बताया। इसमें जेल में बंद नईम ने जमानत याचिका दायर कराई, जिसे अपर जिला एवं सत्र न्यायाध...