बिजनौर, अगस्त 23 -- उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने प्रदेश भर में संचालित ब्लड बैंकों में रक्त एवं इसके अवयवों (कंपोनेंट्स) की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। विभाग द्वारा हाल ही में चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा बिजनौर समेत प्रदेश में संचालित लगभग 200 रक्त केंद्रों के किए गए निरीक्षणों में पाई गई अनियमितताओं के बाद यह कदम उठाया गया है। ​आयुक्त डॉ. रोशन जैकब की ओर से जारी आदेश के तहत औषधि नियमावली, 1945 और नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल के मानकों के अनुरूप सभी रक्त केंद्रों के संचालन के नियम सख्त कर दिए गए हैं। औषधि निरीक्षक पीयूष कुमार शर्मा के अनुसार रक्त के अनियंत्रित बल्क ट्रांसफर और व्यवसायीकरण को रोकने के लिए अब स्थानांतरण से पहले उसकी वास्तविक आवश्यकता का औच...