मथुरा, जुलाई 11 -- आईआईटी किये युवक-युवतियों को ऑनलाइन गीता ज्ञान देने के माध्यम से जाल में फंसाकर युवतियों का यौन शोषण करने के आरोप में जेल में बंद आईआईटीयन बाबा की जमानत पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। एडीजे कोर्ट ने उसकी जमानत खारिज कर दी। आईआईटियन बाबा की जमानत के लिये हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने बहस की थी। बताते चलें कि आईआईटीयन अभिषेक मिश्रा उर्फ आदिकर्ता नारायण मूल निवासी भुवनेश्वरम, उड़ीसा, हाल निवासी राधाकुंड में रह कर ऑनलाइन गीता ज्ञान देकर पढ़े लिखे युवक-युवतियों को अपने जाल में फंसाता था। इसके चलते करीब दो दर्जन युवक युवती राधाकुंड स्थित इसके आश्रम पर आकर रहने लगे। आरोप है कि इस दौरान शातिर ने युवतियों का ब्रेनवॉश कर आध्यात्मिक ज्ञान के साथ ही नशीला पदार्थ भी देकर उनके साथ यौन शोषण करने लगा। इस मामले में एक युवती ने 25 मार्च को गोवर्...