संतकबीरनगर, अगस्त 19 -- हिन्दुस्तान टीम, संतकबीरनगर। ब्रिटिश मौलाना शमशुलहुदा खान को एक और बड़ा झटका लगा है। ब्रिटेन की नागरिकता हासिल कर चुके शमशुलहुदा खान की सरपरस्ती वाली शैक्षिक संस्था के नाम कृषि भूमि खरीदने के मामले में एसडीएम खलीलाबाद की कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने खलीलाबाद शहर में स्थित गाटा संख्या 154 मि. की 0.0640 हेक्टेयर (640 वर्गमीटर) भूमि का दो सितंबर 2014 को हुआ बैनामा निरस्त कर दिया है। साथ ही भूमि को राज्य सरकार में निहित करने का आदेश दिया है। भूमि पर हुए निर्माण को भी सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया है।

न्यायालय की रिपोर्ट न्यायालय ने हल्का लेखपाल की 26 मई 2026 की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए खतौनी फसली 1427-1432 में दर्ज इस भूमि से कुल्लियातुल बनातिर रजविया एजूकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी, रजानगर, गोश्त मंडी रोड, ख...