नई दिल्ली, जुलाई 28 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को ब्रिगेडियर रोहित मेहता की अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका में आरोप लगाया गया कि केन्द्र व वरिष्ठ सेना अधिकारियों ने आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल (एएफटी) के दो आदेश का जानबूझकर पालन नहीं किया। इसमें मेजर जनरल के पद पर उनकी पदोन्नति पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने प्रतिवादियों से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त, 2026 को तय की गई है। यह याचिका केन्द्र सरकार, सेना प्रमुख व सैन्य सचिव के खिलाफ अदालत के आदेश की अवमानना अधिनियम के तहत दाखिल की गई है। यह भी पढ़ें- हाईकोर्ट ने एचवाईडीईएए आयुक्त को बदलने का आदेश दिया याचिका में एएफटी के 2 अप्रैल व 15 मई, 2026 के आदेश को जानबूझकर न मानने का आरोप है। याचिकाकर्ता के मुताबिक बार-ब...