रांची, जून 3 -- रांची। कोतवाली थाना क्षेत्र से ब्राउन शुगर तस्करी के मामले में गिरफ्तार आरोपी इरफान उर्फ भोला को अदालत से राहत नहीं मिली। एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश अनिल मिश्रा-1 की अदालत ने उसकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। पुलिस ने 22 मई की रात गुप्त सूचना पर चिमनी भट्ठा मैदान, औघड़ आश्रम के पास छापेमारी कर इरफान और उसके सह आरोपी शमशेर आलम को पकड़ा था। कार्रवाई के दौरान दोनों के पास से कुल 10.17 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई थी। इसमें से 6.28 ग्राम इरफान के कब्जे से मिलने का उल्लेख है।

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