चतरा, अगस्त 29 -- चतरा, विधि संवाददाता। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंभू लाल साव की अदालत ने एनडीपीएस केस नंबर 154/2021 के अभियुक्त आदित्य कुमार दांगी पिता रामधीन दांगी साकिन थाना गिद्धौर के रहने वाले को 5 वर्ष की कठिन कारावास और 50 हजार जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अधिक सजा भुगतना होगा। यह मामला गिद्धौर थाना कांड संख्या 4 /2021 दिनांक 27 जनवरी 2021 का है। घटना के दिन पुलिस को करीब 1 बजे गुप्त सूचना मिली थी कि गिद्धौर थाना के अंतर्गत ब्लॉक मोड़ के पास एक कार में सवार कुछ लोग ब्राउन शुगर लेकर हजारीबाग बचने के लिए जा रहे हैं ।पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर दलबल के साथ गिधौर ब्लॉक मोड़ के पास पहुंचकर देखा कि इंडिका कर में कुछ लोग बैठे थे। पुलिस के द्वारा पूछने पर अपना अपना नाम तुफौल अहमद, तौसीफ जावेद, मोहम्मद शाहनवा...