ब्यूरो-- दो जजों पर आपराधिक केस दर्ज करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट से फटकार
नई दिल्ली, अगस्त 31 -- - शादी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाने से जुड़े प्रावधान लागू करने की मांग खारिज - अविवाहित वयस्कों के संबंधों पर कोर्ट की टिप्पणियां हटाने की की थी मांग नई दिल्ली, विशेष संवाददाता।
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के उस प्रावधान को लागू करने की मांग की गई थी जो शादी के झूठे वादे के आधार पर यौन संबंध बनाने से संबंधित है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश देने की भी मांग की गई थी।
जजों की टिप्पणियां चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने याचिका को पूरी तरह से 'अपमानजनक, तुच्छ और अदालत की अवमानना करने वाला' करार दिया। पीठ ने याचिकाकर्ता वकील एन. सुदर्श...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.