नई दिल्ली, अगस्त 31 -- - शादी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाने से जुड़े प्रावधान लागू करने की मांग खारिज - अविवाहित वयस्कों के संबंधों पर कोर्ट की टिप्पणियां हटाने की की थी मांग नई दिल्ली, विशेष संवाददाता।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के उस प्रावधान को लागू करने की मांग की गई थी जो शादी के झूठे वादे के आधार पर यौन संबंध बनाने से संबंधित है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के दो जजों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश देने की भी मांग की गई थी।

जजों की टिप्पणियां चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने याचिका को पूरी तरह से 'अपमानजनक, तुच्छ और अदालत की अवमानना ​​करने वाला' करार दिया। पीठ ने याचिकाकर्ता वकील एन. सुदर्श...