नई दिल्ली, जनवरी 31 -- केंद्र सरकार ने चालान प्रक्रिया को डिजिटल और समयबद्ध बनाकर कार ड्राइवरों व यातायात पुलिस दोनों पर नकेल कस दी है। यातायात नियमों ओवर स्पीड, सीट बेल्ट, नशा, मोबाइल पर बात करना, लाल बत्ती का उल्लघंन के एवज में होने वाले चालान का समय पर भुगतान नहीं होने पर वाहन को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ ही यातायात पुलिस को डिजिटल चालान की जानकारी संबंधित व्यक्ति को तीन दिन के भीतर भेजनी होगी। केंद्र सरकार ने इस बाबत मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन किए थे। इस ड्राफ्ट पर हितधारकों से सुझाव-आपत्ति लेने के बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 30 जनवरी को अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नए नियमों के अनुसार अब चालान की अनदेखी करना वाहन मालिकों को भारी पड़ सकता है, क्योंकि समय पर भुगतान न करने...