अयोध्या, मार्च 14 -- दिनों दिन बाजार विस्तार ले रहा है। देश दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। ई-कॉमर्स में गांव गली तक अपनी पहुंच बना ली है। मगर बाजार के फैलाव में उपभोक्ता का संरक्षण सिकुड़ता जा रहा है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग में साल भर से अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई और दो साल से महिला सदस्य का पद खाली है। तंत्र की लापरवाही से न्याय की आशा लेकर आने वाले उपभोक्ता को तारीख पर तारीख के हवाले होने को मजबूर होना पड़ रहा है। पेश है बोले हिन्दुस्तान टीम की एक रिपोर्ट... अयोध्या। उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए चार दशक पूर्व उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। बाजार के बदलते स्वरूप और इस अधिनियम की खामियों को देखते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया गया। 20 जुलाई 2020 को नया उपभोक्ता संरक्षण ...
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