बोकारो, अप्रैल 4 -- बोकारो प्रतिनिधि। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर बोकारो समेत राज्य के सभी जिला न्यायालयों में प्रातःकालीन अदालत की व्यवस्था पुनः फिर से लागू कर दी गई है। यह व्यवस्था बोकारो जजशिप में 6 अप्रैल सोमवार से प्रभावी होगी। इस संबंध में बोकारो के प्रधान जिला जज के द्वारा अधिसूचना संख्या 154/2026 जारी कर दी गई है। इसी तरह लेबर जज द्वारा भी अपने आदेश संख्या 10/2026 के माध्यम से मॉर्निंग कोर्ट का समय सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित किया गया है। पिछले साल राज्य के जिला न्यायालयों (सिविल कोर्ट) में ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू होने के साथ ही प्रातःकालीन अदालत की व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। वकीलों की मांग को ध्यान में रखते हुए अब ग्रीष्मकालीन अवकाश की व्यवस्था समाप्त करते हुए झारखंड हाई कोर्ट द्वारा मॉर्निंग कोर्ट को पुनः लागू करने क...