रांची, जून 24 -- रांची, संवाददाता। बोकारो ट्रेजरी से करोड़ों रुपये की कथित अवैध निकासी मामले में जेल में बंद लेखा शाखा के एएसआई अशोक भंडारी, गृह रक्षक सतीश कुमार और सिपाही काजल मंडल को अदालत से राहत नहीं मिली। सीआईडी के विशेष न्यायाधीश कुलदीप की अदालत ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। अदालत ने तीनों की याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद 18 जून को आदेश सुरक्षित रख लिया था। मामला बोकारो ट्रेजरी से करीब 11 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा है।

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