नई दिल्ली, जुलाई 13 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) के एक आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सैट ने बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड और उसके कुछ प्रवर्तकों के खिलाफ पहले जारी किए गए सेबी के निर्देशों को रद्द कर दिया था। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और आर. महादेवन की पीठ ने आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए, सैट के आदेश को चुनौती देने वाली भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की याचिका पर नोटिस जारी किया और कहा कि इसे नजीर नहीं माना जाएगा। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश 2:1 के बहुमत से दिए जाने की कारण समान मामलों में मिसाल के रूप में नहीं देखा जाएगा। यह भी पढ़ें- तमिलनाडु में गोहत्या पर रोक के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा इससे पहले सेबी ने प्रतिभूति कानूनों एवं सूचीबद्धता मानकों के कथि...