रांची, अप्रैल 11 -- रांची। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने गोड्डा जिले में वर्ष 2009 में बैल को लेकर हुए विवाद के बाद हुई हत्या के मामले में चार दोषियों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को घटाकर उतनी अवधि कर दी, जितनी सजा वे पहले ही जेल में काट चुके हैं। चारों अभियुक्त लगभग दो वर्ष जेल में रह चुके हैं, इसलिए कोर्ट ने उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है।जस्टिस जेबी पारिदवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। अभियुक्तों कपिल देव मंडल एवं अन्य की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर यह फैसला सुनाया गया।शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि घटना एक मामूली विवाद से शुरू हुई थी और यह पूर्व नियोजित हत्या का मामला नहीं था। अदालत ने माना कि अभियुक्तों ने औसतन करीब दो वर्ष ...