नई दिल्ली, जुलाई 13 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। साकेत जिला अदालत ने बैंक को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने के गुप्त उद्देश्य से धोखाधड़ी समेत अन्य आरोपों से छह आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने सभी आरोपी बलजीत सिंह, गुलशन चड्ढा, गुरचरण चड्ढा, अशोक चड्ढा, रोहित चड्ढा और सुशील चड्ढा को आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए और 120बी के आरोपों से आरोपमुक्त किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुखजीत सिंह की अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ अपना मामला किसी भी उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। मामला यह है कि अगस्त 1999 से जनवरी 2002 तक आरोपी बलजीत सिंह सर्वप्रिय विहार स्थित एक बैंक की शाखा में वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर कार्यरत था। इस दौरान उसने कई धोखाधड़ी वाले कार्य किए। बलजीत ने निर्दिष्ट प्रणाली का उ...