बलिया, मई 1 -- बलिया, संवाददाता। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान (सीएम युवा उद्यमी) में आवेदन करने वाले युवाओं का आवेदन अब बिना किसी ठोस कारण के निरस्त नहीं किया जा सकेगा। चूकि सरकार ने बैंकों को सीधे आवेदन खारिज करने की अनुमति पर रोक लगा दी है। साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि अगर किसी आवेदन में कोई प्रपत्र और अन्य कमी है तो बैंक उसे वापस उद्योग कार्यालय को भेजे, इसके बाद संबंधित अधिकारी उस कमी को पूरा कराकर आवेदन दोबारा बैंक को भेजेंगे। इसके अलावा सरकार ने आवेदकों के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग को अनिवार्य कर दिया ताकि आवेदक पूर्णतया जानकारी के साथ फार्म भर सकें, जिससे निरस्त होने की संभावना नहीं रहेगी।उपायुक्त यह भी पढ़ें- Rs.10 लाख का लोन बिना ब्याज के देने जा रही योगी सरकार, कैसे करें अप्लाई? उद्योग चंद्रप्रकाश पटेल ने बताया कि योजना के ...