लखनऊ, मार्च 30 -- बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने एसबीआई कर्नलगंज इलाहाबाद शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक अशोक कुमार दीक्षित एवं प्राइवेट फर्म जीआर एसोसिएट के प्रोपराइटर गोविंद राम तिवारी को 5 वर्ष के कठोर कारावास एवं 13 लाख रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया है। सीबीआई के अनुसार कर्नलगंज शाखा के तत्कालीन प्रबंधक अशोक कुमार दीक्षित के विरुद्ध 31 मार्च 2005 को मामला दर्ज किया गया था। जिसमें आरोप था कि अशोक कुमार दीक्षित जब इलाहाबाद की कर्नलगंज शाखा में बतौर प्रबंधक कार्यरत थे तब उन्होंने मेसर्स जीआर एसोसिएट्स से षड्यंत्र करके 1.69.45.000 रुपये का फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ऋण स्वीकृत किया था। इससे बैंक को करीब 1.81,85, 500 करोड़ रुपये की क्षति हुई थी। सीबीआई ने मामले की विवेचना करने के बाद 8 अगस्त 2007 को न्यायालय...