नई दिल्ली, अगस्त 14 -- अगर आप अनुसूचित बैंक के सेविंग अकाउंटहोल्डर हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, केंद्रीय संचार राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर ने शुक्रवार को कहा कि डाक विभाग ने सभी बैंकों के सेविंग अकाउंटहोल्डर को ग्रामीण डाक जीवन बीमा (RPLI) लेने की अनुमति दी है। यह कदम ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में जाने वाले प्रवासियों को किसी भी अनुसूचित बैंक के बचत बैंक खाते से प्रीमियम का भुगतान करने की अनुमति देकर पॉलिसी की निरंतरता को सक्षम बनाएगा।क्या कहा केंद्रीय मंत्री ने? केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर लिखा, ''डाकघर बचत बैंक (पीओएसबी) या किसी भी अनुसूचित बैंक में चालू बचत बैंक खाता होना अब तत्काल प्रभाव से ग्रामीण डाक जीवन बीमा (RPLI) के लिए एक अतिरिक्त पात्रता मानदंड है।'' कोई भी 18 से 43 वर्ष आयु का व्यक्ति ग्रामीण पीएलआई का वि...