आगरा, जून 19 -- बैंक में बंधक मकान को बेच धोखाधड़ी के मामले में आरोपित बिल्डर भूपेंद्र कुमार शर्मा निवासी गायत्री विहार ट्रांस यमुना को राहत नहीं मिली है। अपर जिला जज प्रथम पुष्कर उपाध्याय ने आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी आदर्श चौधरी ने जमानत का विरोध किया। वादी नेकीकर बाथम निवासी शिवा रेजीडेंसी कालिंदी विहार ने थाना एत्मादुद्दौला में मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया था कि 17 जून 2016 को आरोपित बिल्डर भूपेंद्र कुमार द्वारा निर्मित मकान क्रय कर उससे उसका बैनामा कराया था। आरोपित ने ही अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से होम लोन स्वीकृत कराया था। यह भी पढ़ें- कूटरचित दस्तावेजों से धोखाधड़ी के आरोपी की जमानत निरस्त 22 मई 2018 की दोपहर वादी की अनुपस्थिति में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के अधिका...